भारतीय संविधान सभा (Constituent Assembly) वह संस्था थी जिसने भारत का संविधान तैयार किया था। यह सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत 6 दिसम्बर सन.1946 में गठित की गई थी।
संक्षेप में
विषय | जानकारी |
---|---|
गठन | 9 दिसम्बर 1946 |
अस्थायी अध्यक्ष | डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा |
स्थायी अध्यक्ष | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष | डॉ. भीमराव अंबेडकर |
ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य | 7 प्रमुख सदस्य |
सदस्य | 389 (बाद में 299) |
संविधान अपनाया | 26 नवम्बर 1949 |
लागू | 26 जनवरी 1950 |
संविधान सभा का इतिहास
भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत 6 दिसंबर सन.1946 में गठित की गई थी। भारत को जब 1947 में आजादी मिलना सुनिश्चित हो गया तो उससे पूर्व ही 1946 में इस सभा का गठन भारतीय संविधान बनाने के लिए किया गया था। यह सभा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की नींव रखी गई।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जबकि 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। बाद में 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति (Drafting Committee) का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। इस मसौदा समिति (या ड्राफ्टिंग कमेटी) में कुल 7 सदस्य थे।
संविधान को निर्माण में कितना समय लगा था?
संविधान सभा ने 11 सत्रों में 165 दिनों की बैठक करने के बाद संविधान तैयार किया, जिसको बनाने में 2 साल, 11 महीने, 18 दिनों का समय लगा। संविधान को बनाने में लगभग ₹64 लाख खर्च हुये थे।
संविधान सभा के सदस्य
शुरुआत में इस संविधान सभा (constituent assembly members) में 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 और देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने गये थे, लेकिन भारत की आजादी से समय विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान के हिस्से के कारण इस सभा से अलग हो गये और भारत की संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए। इन सभी सदस्यों को सीधे जनता द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि प्रांतों और रियासतों के द्वारा चुना गया था।
ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 प्रमुख सदस्य की लिस्ट
सदस्य | टिप्पणी / बदलाव |
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डॉ. भीमराव आंबेडकर | अध्यक्ष |
एन. गोपालस्वामी आयंगर | सदस्य |
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर | सदस्य |
के. एम. मुंशी | सदस्य |
सैयद मोहम्मद सादुल्ला | सदस्य |
बी. एल. मित्तर | सदस्य (बाद में एन. माधव राव ने स्थान लिया) |
डी. पी. खैतान | सदस्य (निधन के बाद टी. टी. कृष्णमाचारी को लिया गया) |
संविधान कब लागू हुआ था?
भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को बाकि सदस्यों ने आखिरी हस्ताक्षर कर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की।
भारतीय संविधान सभा की आख़िरी बैठक कब हुई थी?
भारतीय संविधान सभा की आख़िरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया।
बैठक में क्या-क्या हुआ
- संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे।
- संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज (Tricolour Flag) को अपनाया था।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था।
संविधान सभा के प्रमुख पदाधिकारी लिस्ट
पद | नाम | तिथि / अवधि |
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अस्थायी अध्यक्ष | डॉ. सचिदानंद सिन्हा | 9 दिसंबर 1946 |
स्थायी अध्यक्ष | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | 11 दिसंबर 1946 से |
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले | पं. जवाहरलाल नेहरू | 13 दिसंबर 1946 |
मसौदा समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष | डॉ. भीमराव अंबेडकर | 29 अगस्त 1947 से |
संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियों की लिस्ट
विवरण | तिथि |
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संविधान सभा की बैठक निर्धारित (नहीं हो सकी) | 6 दिसंबर 1946 |
पहली बैठक; डॉ. सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने | 9 दिसंबर 1946 |
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए | 11 दिसंबर 1946 |
पं. नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया | 13 दिसंबर 1946 |
उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ | 22 जनवरी 1947 |
मसौदा समिति का गठन | 29 अगस्त 1947 |
संविधान सभा ने संविधान को अपनाया | 26 नवंबर 1949 |
अंतिम बैठक; संविधान पर हस्ताक्षर | 24 जनवरी 1950 |
संविधान लागू; भारत गणराज्य बना | 26 जनवरी 1950 |
भारतीय संविधान सभा (FAQs)
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