भारत के संविधान में अनुच्छेद और भागों के साथ-साथ वर्तमान में (2025) 12 अनुसूचियाँ (Schedules of Indian Constitution in Hindi) हैं। संविधान के मूल रूप में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन संशोधनों (Amendments) के बाद 12 अनुसूचियाँ हो गई है। इन अनुसूचियों में राज्यों की सूची, न्यायाधीशों का वेतन, शपथ-पत्र, कानून, पंचायत, नगरपालिकाओं, प्रशासनिक और विधायी विवरणों को व्यवस्थित करती हैं।
यदि आप भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां की लिस्ट (12 Schedules of Indian Constitution in Hindi) पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी पोस्ट में देख सकते हैं इसकी लिस्ट नीचे दी गई है।
👉 भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां की पूरी लिस्ट
भारतीय संविधान के वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ दी गई है।
अनुसूची | विषय |
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पहली अनुसूची | राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची |
दूसरी अनुसूची | राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, CAG आदि का वेतन-भत्ता |
तीसरी अनुसूची | शपथ और प्रतिज्ञा के प्रपत्र |
चौथी अनुसूची | राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आबंटन |
पाँचवीं अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण |
छठी अनुसूची | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन |
सातवीं अनुसूची | संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची |
आठवीं अनुसूची | मान्यता प्राप्त भाषाएँ (वर्तमान में 22 भाषाएँ) |
नौवीं अनुसूची | कृषि भूमि सुधार और अन्य कानून |
दसवीं अनुसूची | दल-बदल विरोधी कानून |
ग्यारहवीं अनुसूची | पंचायतों से संबंधित विषय (73वां संशोधन – 1992) |
बारहवीं अनुसूची | नगरपालिकाओं से संबंधित विषय (74वां संशोधन – 1992) |
भारतीय संविधान की अनुसूचियों से जुड़े प्रश्न (FAQs)
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